सहकारिता के 2391 कार्मिकों के पदोन्नतिव स्थायीकरण पर रोक
2012 से 2017 के बीच सहकारिता विभाग की विभिन्न संस्थाओं में 2391 पदों पर भर्ती हुए कार्मिकों की पदोन्नति, स्थायीकरण, मर्जर, विनियमितिकरण पर रोक लगा दी गई है। प्रमुख सचिव सहकारिता ने इन कार्मिकों को इस...
राज्य मुख्यालय। प्रमुख संवाददाता2012 से 2017 के बीच सहकारिता विभाग की विभिन्न संस्थाओं में 2391 पदों पर भर्ती हुए कार्मिकों की पदोन्नति, स्थायीकरण, मर्जर, विनियमितिकरण पर रोक लगा दी गई है। प्रमुख सचिव सहकारिता ने इन कार्मिकों को इस तरह का कोई भी लाभ दिए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। इन भर्तियों में अनियमितता की एसआईटी जांच को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रमुख सचिव सहकारिता एमवीएस रामीरेड्डी ने इस आशय का आदेश आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता प्रबंध निदेशक उ.प्र. राज्य भंडारण निगम के साथ ही सभी शीर्ष संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक सहकारिता विभाग की सभी संस्थाओं हुई सभी भर्तियों की एसआईटी जांच गृह विभाग करा रहा है। इस जांच में उत्तर प्रदेश संस्थागत सेवा मंडल के माध्यम से हुई नियुक्तियां जांच की परिधि में हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थायीकरण, प्रोन्नति, विनियिमितिकरण और मर्जर की कार्यवाही किए जाने से भविष्य में एसआईटी जांच की रिपोर्ट आने पर अपेक्षित कार्यवाही किए जाने के लिए निर्णय लेने में दिक्कतें होंगी। इसलिए शासन के अगले आदेशों तक जांच की जद में आ रहे कार्मिकों का स्थायीकरण, प्रोन्नति, विनियमितिकरण तथा मर्जर की कार्यवाही ना की जाए। सपा शासनकाल में हुई थी 2391 पदों पर भर्तियां2012 से 2017 के बीच सेवा मंडल द्वारा सहकारिता की विभिन्न संस्थाओं में 2391 पदों पर भर्तियां की गईं। वर्ष 2013 में 93, 2015 से में 1329 और 2016 में 969 पदों पर भर्तियां की गईं। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, पीसीएफ, सहकारी ग्राम विकास बैंक, यूपी कोआपरेटिव बैंक, उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन जिला सहकारी बैंक तथा उ.प्र. विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ में ये भर्तियां की गई हैं। 20 जून 2018 को शासन ने दिया था एसआईटी जांच का आदेश। - इन पदों पर हुई भर्तियों की जांच एसआईटी कर रही है- सपा शासनकाल में हुई थी इन पदों पर भर्तियां
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