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कारखानों के लाइसेंस की प्रक्रिया अब ऑनलाइन

अब कारखाने की लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण का कार्य ऑनलाइन और फेसलेस किया जाएगा। यह ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस नीति का हिस्सा है। उद्यमी अब पोर्टल के माध्यम से बिना कार्यालय गए सूचनाएं भेज सकते हैं और दो...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 19 Nov 2024 07:40 PM
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कारखाने की परिधि में आने वाले प्रतिष्ठानों के मानचित्र, लाइसेंस जारी करने, संशोधन और नवीनीकरण का कार्य अब मैन्युअल नहीं होगा। यह फेसलेस और ऑनलाइन किया जाएगा। सरकार की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस नीति के तहत यह शुरुआत की गई है। सहायक निदेशक कारखाना जगदीश प्रसाद ने बताया कि अब पोर्टल के माध्यम से आटोमेटेड मोड में लाइसेंस नवीनीकरण की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। साथ ही कारखाने की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों तथा सूचनाएं भेजने की प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाया गया है। अब कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत प्रपत्र 11, वार्षिक रिटर्न के प्रपत्र-21 एवं अर्द्धवार्षिक रिटर्न के प्रपत्र-22 को ऑनलाइन कर दिया गया है। साथ ही कारखाने के अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से बन्द होने संबंधी सूचनाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में भी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। उद्यमी विभागीय पोर्टल पर लॉगइन कर सूचनाएं बिना कार्यालय गए हुए भेज सकेंगे।

वैधता समाप्त होने से दो माह पहले मिलेगा एसएमएस

नवीनीकरण के लिए उद्यमियों को लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के दो माह पहले ही एसएमएस और ई-मेल से सूचना दी जाएगी। अब उद्यमी नवीनीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा कर स्वयं नवीनीकरण कर सकते हैं। इसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप या विभागीय दखल नहीं है।

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