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भवन निर्माण के बाद भी नक्शा पास करेगा एलडीए

लखनऊ में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने मकानों को वैध कराने का आदेश जारी किया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शमन मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया को पुनः लागू किया है। इससे अवैध निर्माण...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 18 Sep 2024 04:53 PM
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लखनऊ में जिन लोगों ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मकान बनवा लिया है, वे लोग नियमानुसार शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर इसे वैध करा सकेंगे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 32 के तहत प्रभावी शमन उपविधि 2009 को उन्होंने पुनः लागू कर दिया है। इससे लोगों के अवैध मकान वैध हो सकेंगे। टाउनशिप भी वैध होगी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि लखनऊ विकास क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे निर्माण हैं, जिनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है। प्राधिकरण द्वारा ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ वाद योजित करते हुए प्रवर्तन की कार्यवाही कराई जाती है। जनसुनवाई के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए, जिसमें लोगों ने सही जानकारी के अभाव में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण करा लिया या फिर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त निर्माण करा लिया। अब वे लोग नियमानुसार शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर अपने निर्माण को नियमित करा सकेंगे। पहले भी ऐसे प्रकरणों में शमन शुल्क जमाकर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत किया जाता था। 28 मार्च 2024 को शासन की तरफ से जारी आदेश के क्रम में कम्पाउन्डिंग पर रोक लगा दी गई थी। इसके चलते शमन मानचित्र स्वीकृत नहीं किए जा रहे थे। इससे आम नागरिकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। लोगों द्वारा लगातार यह मांग की जा रही थी कि शमन मानचित्र की कार्रवाई दोबारा शुरू की जाए।

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