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हाईकोर्ट ने केजीएमयू में अंग प्रत्यारोपण पर मांगा जवाब

Lucknow News - हाईकोर्ट ने केजीएमयू में अंग प्रत्यारोपण पर मांगा जवाब लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 5 Aug 2024 10:22 PM
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केजीएमयू के कुलपति को अंग प्रत्यारोपण विभाग के सम्बन्ध में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने हरिशंकर पांडेय की ओर से वर्ष 2017 में दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केजीएमयू में अंग प्रत्यारोपण विभाग वर्ष 2013 में शुरू किया गया, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। हालांकि केजीएमयू के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि ये विभाग यूरोलॉजी विभाग के तहत काम कर रहा है। इस पर कोर्ट ने कुलपति को हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई सितम्बर के पहले सप्ताह में होगी।

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