पयागपुर नगर पंचायत अध्यक्ष को हटाने के आदेश पर रोक
Lucknow News - लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने बहराइच के पयागपुर नगर पंचायत अध्यक्ष को हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि को अनौपचारिक तरीके से नहीं हटाया जा सकता। याचिका में कहा गया था...
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच जनपद के पयागपुर नगर पंचायत अध्यक्ष को हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने याची की ओर से दी गई इस दलील से भी प्रथम दृष्टया सहमति जताई है कि जिस अनौपचारिक ढंग से नगर पंचायत अध्यक्ष को हटाया गया, उस तरह से एक निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने याची बालेंद्र प्रताप श्रीवास्तव को यथावत कार्य करते रहने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने पारित किया। याची की ओर से दलील दी गई थी कि वर्ष 2023 में ही वह पयागपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ था और 17 अक्तूबर 2024 को टेंडर और मैन पॉवर सप्लाई में अनियमितता का आरोप लगाते हुए उसे पड़ से हटा दिया गया, इसके पूर्व उसके अधिकार सीज कर दिए गए थे। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए याची की ओर से दलील दी गई कि उसके विरुद्ध शिकायत वहां के वर्तमान विधायक सुभाष त्रिपाठी ने की थी। कहा गया कि उसे हटाए जाने का आदेश सम्बंधित प्रावधानों के अनुसार नहीं है और न ही उक्त आदेश तार्किक है। न्यायालय ने भी पाया कि याची को हटाए जाने का आदेश पारित करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक से आकलन नहीं किया गया प्रतीत होता है।
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