हाईकोर्ट:: ‘चिकित्सा सेवा से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई हो रही है
लखनऊ हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार चिकित्सा सेवा से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर समय-समय पर कार्रवाई कर रही है। याचिका में 2024 की स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की गई थी।...
लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवायी के दौरान कहा है कि रिकॉर्ड को देखने से प्रतीत हो रहा है कि सरकार चिकित्सा सेवा से जुड़े अवैध गातिविधियों पर समय-समय पर कार्रवाई कर रही है, लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि इस सम्बंध में अपना दायित्व निभाने में प्रतिवादीगण असफल हैं। यह टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने पवन कुमार सिंह उर्फ पवन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर की। याचिका में 2024 की स्थानांतरण नीति लागू करते हुए, सीतापुर जनपद में चिकित्सा सेवा से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई किए जाने मांग की गई थी। याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि शीर्ष अदालत के तमाम फैसलों में यह कहा जा चुका है कि सेवा सम्बंधी मामलों में जनहित याचिका पोषणीय नहीं है।
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