एलडीए ने 10 गांवों में जमीन खरीद और बिक्री पर लगाई रोक
Lucknow News - एलडीए ने आईटी और वेलनेस सिटी निर्माण के लिए 10 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है। बोर्ड लगाकर चेतावनी दी गई है। कुछ प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर अवैध तरीके से बिक्री कर रहे थे, जिन्हें एलडीए...
एलडीए ने आईटी व वेलनेस सिटी निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के क्रम में 10 गांवों में जमीन की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दिया है। संबंधित जमीनों पर चेतावनी देते हुए बोर्ड भी लगा दिया है। सुलतानपुर रोड पर आईटी और वेलनेस सिटी योजना के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य एलडीए का अर्जन विभाग कर रहा है। बावजूद इसके इस क्षेत्र में कुछ प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर जमीन की खरीद-फरोख्त में लगे हुए हैं। वह खरीदारों को यहां पर आईटी और वेलनेस सिटी के आने का लालच देकर जमीन को ऊंचे दामों पर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी शिकायत लगातार मिलने के बाद एलडीए ने जमीन की बिक्री और खरीद पर रोक लगाने के लिए अधिग्रहित किए जाने वाली जमीनों पर बोर्ड लगा दिया है। लगाए गए बोर्ड पर एलडीए वीसी के जारी आदेश के अनुसार सुनियोजित विकास के लिए प्राधिकरण की आईटी और वेलनेस सिटी योजना के तहत ग्राम-रकीबाबाद, सोनई कजेहरा, भटवारा, मोहारीखुर्द, सिकन्दरपुर अमोलिया बक्कास, पहाड़नगर टिकरिया, सिद्धपुरा, परेहटा व खुजौली तहसील - मोहनलालगंज की भूमि अर्जन(जमीन की व्यवस्था, अधिग्रहण) की कार्रवाई की जा रही है। ग्राम- रकीबाबाद के खसरा संख्या-1 से 492 तक, ग्राम-सोनई कंजेहरा के खसरा संख्या-144 से 1085 तक ग्राम-भटवारा के खसरा संख्या-379 से 477 तक, ग्राम-मोहारीखुर्द के खसरा संख्या-1 से 497 तक ग्राम-सिकन्दरपुर अमोलिचा के खसरा संख्या- 11 से 621 तक, ग्राम-बक्कास के खसरा संख्या-2938 से 3094 तक, ग्राम-पहाड़नगर टिकरिया के खसरा संख्या-3 से 619 तक ग्राम-परेहटा के खसरा संख्या-165 से 1464 तक, ग्राम-सिद्धपुरा के खसरा संख्या-2 से 775 तक व ग्राम-खुजीली के खसरा संख्या-320 से 324 तक पर कोई ले-आउट/मानचित्र स्वीकृत नहीं होगा। इसलिए इस जमीन की खरीद-फरोख्त अवैध होगी। विदित है कि आईटी सिटी का क्षेत्रफल 1582 एकड़ और वेलनेस सिटी का क्षेत्रफल 1300 एकड़ होगा।
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