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तिकुनिया कांड में अंकित दास समेत 12 को नियमित जमानत

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में हाईकोर्ट ने अंकित दास समेत 12 अभियुक्तों की जमानत याचिका मंजूर की। न्यायालय ने कहा कि यदि अभियुक्त ट्रायल में सहयोग नहीं करते हैं तो उनकी जमानत निरस्त हो सकती है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 12 Nov 2024 08:40 PM
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लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंकित दास समेत 12 अभियुक्तों के नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए उन्हें ताकीद किया है कि यदि वह ट्रायल में सहयोग नहीं करते हैं तो यह उनके जमानत को निरस्त करने का आधार होगा। यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने अभियुक्तगण अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, धर्मेंद्र सिंह बंजारा, आशीष पांडेय, रिंकू राणा, उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, मनीष मणि शर्मा, लवकुश, सुमित जायसवाल व शिशुपाल की ओर से दाखिल अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2021 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर विरोध प्रदर्शन कर रहे चार व्यक्तियों व एक पत्रकार पर थार गाड़ी चढ़वा कर जान से मारने का आरोप लगा था। वहीं मामले में यह भी आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने आशीष मिश्रा के ड्राइवर समेत तीन लोगों की जान ले ली थी। विवेचना के दौरान उपरोक्त अभियुक्तों का भी नाम प्रकाश में आने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। हालांकि बाद में उपरोक्त अभियुक्तों को अंतरिम जमानत मिल गई थी।

अभियुक्तों की ओर से दलील दी गई कि मामले में कुल 114 गवाह है, जबकि अब तक सिर्फ सात गवाहों के बयान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए हैं। यह भी दलील दी गई की जुलाई 2024 में घटना के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को सर्वोच्च न्यायालय ने नियमित जमानत दे दिया है। जमानत याचिकाओं का राज्य सरकार व वादी के अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया गया।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पारित अपने निर्णय में न्यायालय ने कहा कि मामले का ट्रायल पूर्ण होने में अभी वक्त लग सकता है, मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी जा चुकी है तथा अंतरिम जमानत पर रिहा होने के दौरान उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है लिहाजा अभियुक्तों की नियमित जमानत याचिकाएं मंजूर की जाती हैं।

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