जिले स्तर पर स्कूलों की मान्यता की पत्रावली लटकाने पर शिक्षा निदेशालय खफा
Lucknow News - लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को नवीन मान्यता दिये जाने के मामलों को

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को नवीन मान्यता दिये जाने के मामलों को लटकाए जाने से बेसिक शिक्षा निदेशालय ने नाराजगी व्यक्त की है। निदेशालय ने मंडल एवं जिले स्तर पर तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर लम्बित पत्रावलियों की संख्या जारी कर इसे अनुशासनहीनता करार दिया है।
बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे ई-मेल में कहा गया है कि मान्यता की सभी कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। मान्यता पोर्टल पर 18 मार्च 2025 को उपलब्ध डाटा / सूचना के अनुसार अत्यधिक संख्या में मान्यता के प्रकरण मण्डलीय / जनपदीय स्तर पर लम्बित हैं जो कि जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 एवं इस बारे में जारी शासनादेश की स्पष्ट अवहेलना है। ई-मेल में कहा गया है कि मंडल एवं जिले स्तर पर लम्बित मान्यता प्रकरणों की संख्या 88 है जबकि खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर ऐसे लम्बित प्रकरणों की संख्या 32 है। यह भी कहा गया है कि लम्बित प्रकरणों से यह परिलक्षित हो रहा है कि आपके द्वारा विभागीय कार्यों के प्रति जानबूझकर उदासीनता बरती जा रही है, जो अत्यन्त खेदजनक है।
इस कार्यालय से निरन्तर निर्देश दिये जाने के बाद भी प्रकरणों को निस्तारित नहीं किया गया है और न ही मंडल एवं जिले स्तर के सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से अनुशासनहीनता है। ई-मेल में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि मान्यता पोर्टल दिनांक 31 मार्च को स्वतः बन्द हो जाएगा तथा पोर्टल पर लम्बित प्रकरण स्वतः निरस्त हो जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा।
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