मादक पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय तस्कर को दस साल की कैद
बांग्लादेश के रास्ते हेरोइन और ब्राउन शुगर तस्करी के आरोपी सिद्धार्थ प्रसाद सोनी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दस साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा मिली है। 2007 में लखनऊ पुलिस ने उसे गिरफ्तार...
बांग्लादेश के रास्ते विदेशों में निर्मित हेरोइन, ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थ को लाकर बिहार, राजस्थान और उप्र में खपाने के आरोपी अंतरराष्ट्रीय तस्कर सिद्धार्थ प्रसाद सोनी उर्फ शिब्बू सोनी को दोषी ठहराते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने दस साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता निर्मला देवी ने कोर्ट में बताया कि वर्ष 2007 में तत्कालीन एसएसपी लखनऊ को सूचना मिली थी कि बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान, यूएसए, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में तैयार की गई हेरोइन और ब्राउन शुगर की खेप कोलकाता आई है। उसे बिहार, राजस्थान तथा उप्र में खपाने की कोशिश की जा रही है। इस पर अधिकारियों ने दारोगा भानुप्रताप सिंह के नेतृत्व में एक टीम तैयार की। इस टीम को पता चला की इस धंधे से जुड़ा एक व्यक्ति शिब्बू सोनी उर्फ सिद्धार्थ लखनऊ में मौजूद है। पुलिस ने 15 जुलाई 2007 को आरोपी सिद्धार्थ उर्फ शिब्बू सोनी को बासमंडी चौराहे के पास से गिरफ्तार कर सिंगापुर में बनी हेरोइन बरामद की। इसके बाद दारोगा भानुप्रताप सिंह ने घटना की रिपोर्ट उसी दिन नाका थाने में दर्ज कराई थी।
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