सोनभद्र में बोल्डर खिसकने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश
- खनन पट्टा निरस्त करने के लिए नोटिस दें
- खनन पट्टा निरस्त करने के लिए नोटिस दें
प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक डा. रोशन जैकब ने सोनभद्र के राबर्टसगंज के ग्राम बिल्सी मारकुंडी में बोल्डर खिसकने से हुई दुर्घटना के मामले में पट्टाधारक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही खनन पट्टा निरस्त करने के लिए नोटिस देने का भी निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा है कि सुरेश केसरी के पक्ष में इमारती पत्थर के खनन के लिए स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में बोल्डर खिसकने से 28 फरवरी को हुई दुर्घटना में के संबंध में डीएम सोनभद्र से संबंधित थाने में सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराकर वहां खनन को तत्काल प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली -1963 और खनन पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन कर सुरक्षा मानकों के प्रतिकूल कार्य किए जाने के संबंध में पट्टेधारक के विरुद्ध स्वीकृत खनन पट्टा को निरस्त किए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं।
डीएम सोनभद्र को भेजे गए पत्र में उन्होंने यह भी अपेक्षा की है कि खान अधिनियम- 1952 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत विषयगत खनन क्षेत्र का निरीक्षण उपरांत जरूरी कार्रवाई किए जाने के लिए निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय वाराणसी क्षेत्र वाराणसी को भी पत्र संदर्भित किया जाए। इस संबंध में उन्होंने कृत कार्रवाई से शासन व भूतत्व एवं खनन निदेशालय को भी अवगत कराने की अपेक्षा की है।
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