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पति को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना

हत्या के एक चर्चित मामले में आरोपित अभियुक्त को सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक जज प्रथम अरविन्द कुमार सिंह ने आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला...

हिन्दुस्तान संवाद अम्बेडकरनगर Thu, 15 March 2018 07:51 PM
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हत्या के एक चर्चित मामले में आरोपित अभियुक्त को सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक जज प्रथम अरविन्द कुमार सिंह ने आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला साढ़े चार वर्ष पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र का है।
टाण्डा कोतवाली क्षेत्र के मीरानपुर मोहल्ला निवासी मोहम्मद आमिर पुत्र अनवर ने अपनी पत्नी यासमीन जहां की हत्या 31 मार्च 2013 को कर दिया था। साक्ष्य को छिपाने के लिए रात नौ बजे तैयारी भी किया जा रहा था कि नहलाते समय यासमीन जहां के गले में चोट के निशान दिखाई देने पर वह अपने मंसूबे में कामयाब न हो सका। फैजाबाद जिले के रूदौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला कायस्थाना निवासी मोहम्मद एखलाख की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। सत्र परीक्षण के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल दिलीप कुमार सिंह एवं अशोक कुमार मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत आठ गवाह परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए जिरह व बहस की जब कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में दलीलें दीं। दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद फास्ट ट्रैक जज प्रथम ने हत्याभियुक्त पति मो. आमिर को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपए जुर्माना तथा साक्ष्य छिपाने के अपराध में तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया। न्यायाधीश ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का भी आदेश दिया।

 

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