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विकास प्राधिकरण कर्मियों की पेंशन राशि जमा करने में नहीं चलेगा खेल

Lucknow News - आवास विभाग ने विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मियों की पेंशन राशि को तय समय में जमा किया जाए। मनमानी की कई शिकायतें मिली हैं, विशेषकर गाजियाबाद, मुरादाबाद और अन्य...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊSun, 29 Sep 2024 05:48 PM
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- आवास विभाग ने तय समय में पेंशन राशि जमा करने के दिए निर्देश लखनऊ- विशेष संवाददाता

विकास प्राधिकरणों में पेंशन राशि कटौती में होने वाली मनमानी पर शासन से गंभीर रुख अपनाया है। आवास ने विभाग ने विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले कर्मियों की पेंशन राशि को तय समय में जमा किया जाए। इसमें किसी तरह का खेल नहीं किया जाना चाहिए। शासन में इस तरह की कई शिकायतें मिल चुकी हैं।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के कार्यों को लेकर अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश की अध्यक्षता में हुई समीक्षा के दौरान पता चला है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत पैसा जमा करने में मनमानी की जा रही है। पेंशन अंशदान का 50 प्रतिशत जनवरी और 50 प्रतिशत जुलाई में जमा किया जाना चाहिए।

समीक्षा बैठक के दौरान पता चला कि गाजियाबाद, मुरादाबाद, बांदा, अलीगढ़, रायबरेली, उन्नाव-शुक्लागंज, रामपुर, वाराणसी और फिरोजाबाद विकास प्राधिकरणों द्वारा मनमानी किए जाने की शिकायत मिली थी। अपर मुख्य सचिव आवास इसके आधार पर सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि कर्मियों की पेंशन राशि तय समय में जमा की जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सभी देयों का भुगतान सेवानिवृत्ति के साथ देने की व्यवस्था की जाए। पुरानी पेंशन के दायरे में आने वालों की पेंशन जल्द निर्धारित की जाए, जिससे उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

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