Notification Icon
Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़लखनऊHouse Tax Discount Ends September 30 Commissioner Announcement

हाउस टैक्स में 30 तक ही मिलेगी पांच प्रतिशत की छूट

हाउस टैक्स में 5 प्रतिशत की छूट अब केवल 30 सितंबर तक मिलेगी। नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने इसकी घोषणा की है। पहले यह छूट दिसंबर तक थी, लेकिन अब इसे समय सीमा में सीमित कर दिया गया है। टैक्स जमा करने...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊThu, 19 Sep 2024 04:44 PM
share Share

हाउस टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट केवल 30 सितम्बर तक मिलेगी। इसके बाद छूट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने गुरुवार को इस सम्बंध में आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि पहले दिसम्बर तक पांच प्रतिशत छूट दी जाती थी, जिस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। महापौर से भी इस सम्बंध में बात की गई है। अब छूट को 30 सितम्बर को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद छूट नहीं मिलेगी। जो लोग इस अवधि तक टैक्स जमा करेंगे, उन्हें चालू वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें