हाउस टैक्स में 30 तक ही मिलेगी पांच प्रतिशत की छूट
हाउस टैक्स में 5 प्रतिशत की छूट अब केवल 30 सितंबर तक मिलेगी। नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने इसकी घोषणा की है। पहले यह छूट दिसंबर तक थी, लेकिन अब इसे समय सीमा में सीमित कर दिया गया है। टैक्स जमा करने...
Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊThu, 19 Sep 2024 04:44 PM
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हाउस टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट केवल 30 सितम्बर तक मिलेगी। इसके बाद छूट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने गुरुवार को इस सम्बंध में आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि पहले दिसम्बर तक पांच प्रतिशत छूट दी जाती थी, जिस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। महापौर से भी इस सम्बंध में बात की गई है। अब छूट को 30 सितम्बर को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद छूट नहीं मिलेगी। जो लोग इस अवधि तक टैक्स जमा करेंगे, उन्हें चालू वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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