अवैध बिल्डिंग बनवाने वाले एलडीए अफसरों पर क्या हुई कार्रवाई: कोर्ट
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवैध बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर एलडीए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 सितम्बर की तिथि तय की है। एलडीए ने मामले में छह...
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहुमंजिला इमारतों के अवैध निर्माण मामले में पूछा है कि एलडीए के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 सितम्बर की तिथि तय कर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के सम्बन्ध में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार (सेवानिवृत) की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में राजधानी में हुए कुछ बहुमंजिला इमारतों के अवैध निर्माण का मामला उठाया गया है। कहा गया है कि शहर की तमाम बहुमंजिला इमारतें अवैध तरीके से बनाई गई हैं, कुछ में स्वीकृति से अधिक फ्लोर बना दिए गए हैं तो कुछ में अन्य अवैध निर्माण किया गया है। यह भी कहा गया है कि एलडीए ने इनमें से कुछ अवैध निर्माणों की पहचान की हुई है, लेकिन आज तक एक के खिलाफ भी ध्वस्तीकरण कदम नहीं उठाए गए हैं। याचिका पर जवाब देते हुए एलडीए की ओर से स्वीकार किया जा चुका है कि मामले में उसके छह अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है।
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