सहारा को दी गई जमीन पर स्थिति स्पष्ट करें: हाईकोर्ट
Lucknow News - - एलडीए, नगर निगम व सहारा को आदेश लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने
हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने ग्रीन बेल्ट के लिए सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन को दी गई जमीन के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। दरअसल न्यायालय ने पाया कि सहारा को कुल 270 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन इस सम्बंध में कोई अधिसूचना अथवा शासनादेश कोर्ट की कार्यवाही में रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एलडीए व नगर निगम को उपरोक्त आदेश दिया। साथ ही सहारा इंडिया व याची को भी इस सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवायी 17 जनवरी को होगी। याचिका पर पूर्व में सुनवायी के दौरान एलडीए की ओर से बताया गया कि 30 साल पहले सहारा शहर में ग्रीन बेल्ट के लिए लीज पर दी गई 100 एकड़ की जमीन वापस ली जा रही है। वहीं न्यायालय ने नगर निगम द्वारा लीज पर दी गई जमीन के सम्बंध में भी स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था। याची गोमती नगर जनकल्याण महासमिति की ओर से दाखिल उक्त जनहित याचिका में कहा गया है कि सहारा शहर के पास उक्त जमीन ग्रीन बेल्ट के लिए 28 फरवरी 1995 को सहारा इंडिया को लीज पर दी गई थी।
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