शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम नौ दिसम्बर तक देश नहीं लौटे तो सम्पत्तियां नीलाम होगी
पहले चरण में एक हजार करोड़ की सम्पत्ति होगी नीलाम इससे मिली रकम निवेशकों को
-पहले चरण में एक हजार करोड़ की सम्पत्ति होगी नीलाम -इससे मिली रकम निवेशकों को लौटाई जाएगी
-भगोड़ा अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा, दुबई में छिपा हुआ है राशिद नसीम
-विदेश मंत्रालय ने यूएई में दूतावास के जरिए भिजवाया सम्मन
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
शाइन सिटी कम्पनी में 60 हजार करोड़ रुपये निवेश करने वाले निवेशकों के लिए राहत की खबर है। ईडी ने दुबई में शरण लिए हुए सीएमडी राशिद नसीम को नौ दिसम्बर तक अपने देश लौटने का समय दिया है। इसके बाद ईडी उसकी चल-अचल सम्पत्तियों को नीलाम कर निवेशकों को रकम लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए ईडी ने विदेश मंत्रालय के जरिए यूएई में अपने दूतावास में राशिद नसीम का सम्मन भिजवा दिया है। यह कार्रवाई कुछ समय पहले राशिद के खिलाफ भगोड़ा अधिनयम के तहत दर्ज हुए मुकदमे के तहत की जाएगी।
ईडी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 के तहत राशिद नसीम के खिलाफ कार्रवाई की थी। ईडी की विशेष अदालत ने इसका संज्ञान लिया था। उत्तर प्रदेश में किसी भगोड़े के खिलाफ दर्ज होने वाला यह पहला मुकदमा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कुछ समय से यह भी पता चल रहा था कि राशिद ने कई बड़े व्यापारियों के साथ विदेशों में हीरे का कारोबार भी शुरू कर दिया है।
शाइन सिटी की 190 करोड़ की सम्पत्ति जब्त हो चुकी
ईडी अफसरों के मुताबिक, शाइन सिटी कम्पनी की अब तक 190 करोड़ से ज्यादा की चल-अचल सम्पत्तियों को जब्त किया जा चुका है। इसमें 128 करोड़ की संपत्तियां राशिद नसीम और उसके अधिकार वाली कंपनियों के नाम पर खरीदी गई है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होने पर सुनवाई प्रक्रिया के बिना ही जब्त संपत्तियों को सीधे नीलाम करके निवेशकों को रकम वापस करने का प्रावधान है। इस वजह से ही निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। कुछ दिन पहले ईडी के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने सीबीआई व ईडी की विशेष अदालत को निर्देश दिया था कि वह मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत निवेशकों से प्रार्थना पत्र लेकर उनकी रकम वापस कराने की प्रक्रिया शुरू करे। अभी ये सुविधा निवेशकों को ही दी जा रही है, जिन्होंने शाइन सिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब तक 500 से ज्यादा प्रार्थना पत्र मिल चुके हैं। शाइन सिटी के खिलाफ सिर्फ यूपी में ही 540 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
अधिनियम की शर्तें
इस अधिनियम में प्रकरण दर्ज करने के लिये कुछ जरूरी शतें होती है। मसलन विदेश भागने वाले अपराधी पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक अपराध हो। साथ ही वह विदेश से अपने देश आने से मना कर रहा हो। इसके अलावा अपने देश की किसी भी अदालत से उसके खिलाफ गैर जमानती वारन्ट जारी होना चाहिए। राशिद नसीम पर ये सारी शर्ते लागू होती है। इसलिए ही भगोड़े अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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