सभी केंद्र:: निकान्त जैन को पुलिस की कस्टडी में देने से कोर्ट का इंकार
Lucknow News - सोलर ऊर्जा के संयंत्र बनाने वाली कंपनी से एक करोड़ की रिश्वत लेने के आरोपी निकांत जैन की गिरफ्तारी के 40 दिन बाद पुलिस की कस्टडी रिमांड की याचिका अदालत ने खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को 40...

सोलर ऊर्जा के संयंत्र बनाने वाली कंपनी से एक करोड़ की रिश्वत लेने के आरोपी निकांत जैन की गिरफ्तारी के 40 दिन बाद पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी मांगने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने तय समयसीमा के बाद कस्टडी रिमांड मांगे जाने पर पुलिस की याचिका खारिज की। अदालत ने पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि आरोपी निकांत जैन को जिन आरोपों में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है उन आरोपो में उसे अधिकतम 10 साल की सजा दी जा सकती है।
जबकि कानून के अनुसार आरोपी जेल में है तो 40 दिन के भीतर रिमांड अर्जी देना चाहिए। विवेचक एसीपी गोमतीनगर विनय कुमार द्विवेदी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रिमांड मांगी थी। निकांत जैन को इस मामले में गत 20 मार्च को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। निकांत जैन ने विवेचना के दौरान बताया था कि उसने मामले के वादी विश्वजीत दत्ता की कंपनी से सोलर ऊर्जा के कल पुर्जे बनाने की इकाई को प्रदेश में लगवाने के एवज में एक करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। अदालत से कहा गया कि उस रुपये को निकांत जैन ने किसे दिया या कहां रखा है केवल वही जानता है। बताया गया कि ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के पासवर्ड और अन्य अभिलेखीय सबूतों की जानकारी भी केवल निकांत जैन को है, लिहाजा आरोपी को रिमांड पर दिया जाये। विवेचक की अर्जी का विरोध करते हुए अधिवक्ता नितिन माथुर ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए उसकी गिरफ्तारी के 45 दिन बाद अर्जी दी है। लिहाजा आरोपी को रिमांड पर नहीं दी जा सकती है।
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