सुलतानपुर: राहुल गांधी पर मानहानि केस में परिवादी का बयान दर्ज
सुलतानपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में परिवादी विजय मिश्र का साक्ष्य विशेष कोर्ट में दर्ज किया गया। बचाव पक्ष ने जिरह की, और कोर्ट ने शेष जिरह के लिए 17...
सुलतानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बुधवार को परिवादी विजय मिश्र का साक्ष्य विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में दर्ज किया गया। वहीं बचाव पक्ष ने जिरह की। परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया कोर्ट ने परिवादी से शेष जिरह के लिए कोर्ट ने 17 अक्टूबर की तारीख नियत की है। बंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसको लेकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 04 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी की जमानत व बयान दर्ज हो चुका है। परिवादी से जिरह की कार्रवाई में मामले की सुनवाई नियत की गई है।
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