सुलतानपुर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध परिवाद दायर
Lucknow News - सुलतानपुर में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ 15 जनवरी को एमपी/ एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका कर्ता रामखेलावन ने कहा कि शाह ने 17 दिसंबर को सदन में डॉ. भीम राम अम्बेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी की,...
एमपी/ एमएलए कोर्ट 15 जनवरी को करेगी सुनवाई, सदन में डॉ. भीम राव अम्बेडकर को लेकर विवादित बयान का मामला सुलतानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध एक परिवाद सुल्तानपुर एमपी/ एमएलए कोर्ट में दायर हुआ है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई की तारीख नीयत की है। परिवाद अमित शाह द्वारा संविधान रचियता डॉ भीम राम अम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर हुआ है।
याचिका कर्ता धम्मौर थाना अंतर्गत बनकेपुर सरैया निवासी रामखेलावन ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 17 दिसंबर 2024 को सदन में भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीम राम अम्बेडकर के खिलाफ उन्होंने जो कहा, 'अंबेडकर-अंबेडकर एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग हो जाता।' जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृहमंत्री हैं उन्हीं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी किया। जिनको करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं, उससे करोड़ों लोगों की भावानाएं आहत हुई हैं। इससे मेरी भी भावना आहत हुई है। इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है।
अधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि शाह ने लोकसभा में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमर्यादित टिप्पणी किया था। उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। इसी बात को लेकर परिवादी राम खेलावन ने मेरे द्वारा कोर्ट में परिवाद दायर किया है। उधर, परिवादी ने कोर्ट को बताया कि बीते 24 दिसंबर 2024 को बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक को मिलकर दिया था। साथ ही उन्हें रजिस्टर डाक से भी कार्रवाई के लिए तहरीर भेजा था। लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तब हम न्याय के लिए कोर्ट आए हैं।
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