जेवर एयरपोर्ट, नोएडा व यमुना अथॉरिटी लिए 4795 हेक्टर भूमि और ली जाएगी
कैबिनेट फैसला-------- - कैबिनेट ने पांच फीसदी से अधिक भूमि लेने की दी सुविधा
कैबिनेट फैसला-------- - कैबिनेट ने पांच फीसदी से अधिक भूमि लेने की दी सुविधा
लखनऊ- विशेष संवाददाता
राज्य सरकार ने गौतमबुद्धनगर में जेवर एयरपोर्ट और न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) व यमुना विकास प्राधिकरण की योजनाओं के लिए पांच फीसदी से अधिक लेने का प्रतिबंध हटाते हुए 4795 हेक्टेयर भूमि लेने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। यह प्रतिबंध केवल गौतमबुद्धनगर के लिए हटाया गया है।
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम में दी गई व्यवस्था के तहत योजनाओं के लिए पांच फीसदी तक ही भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। राजस्व विभाग ने इसके लिए वर्ष 2015 में शासनदेश जारी किया था।
राज्य सरकार गौतमबुद्धनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जेवर एयरपोर्ट बना रही है। इसके साथ ही नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा बहुत सरकारे विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसके लिए अभी तक 4.06 फीसदी भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इन योजनाओं के लिए अभी और भूमि की जरूरत है। इसीलिए गौतमबुद्धनगर से इस संबंध में राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था।
राजस्व विभाग ने प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद इसमें छूट देने की अनुमति के लिए कैबिनेट से मंजूरी को प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके मुताबिक अब 20 फीसदी जमीन इन योजनाओं के लिए ली जा सकेगी। जेवर एयरपोर्ट के लिए 3286 और नोएडा व यमुना विकास प्राधिकरण के लिए 1509 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी।
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