बांग्लादेशी पांच दिन की एटीएस रिमांड पर
Lucknow News - बांग्लादेशी सिराज को जाली दस्तावेजों के सहारे भारत में पासपोर्ट, आधार और अन्य दस्तावेज बनवाने के आरोप में एटीएस ने गिरफ्तार किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।...
सीमा पार कर भारत आकर जाली दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट, आधार एवं पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड तथा निवास प्रमाणपत्र बनवाने वाले बांग्लादेशी सिराज को एटीएस के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप यादव ने पांच दिन के लिए पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है। एटीएस सिराज से दस जनवरी की सुबह 11 बजे से 14 जनवरी की शाम छह बजे तक पूछताछ करेगी। एटीएस के विवेचक फजल उर्रहमान की ओर से दी अर्जी पर सहायक अभियोजन अधिकारी राजेंद्र पांडेय ने पूछताछ के लिए आरोपी को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर दिए जाने की मांग की। अदालत को बताया गया कि आरोपी को अलीगढ़ की एटीएस की इकाई ने गत 22 दिसंबर को गिरफ्तार कर उसके पास से भारतीय पासपोर्ट, आधार, पैन, निर्वाचन कार्ड और निवास प्रमाणपत्र बरामद किया था। आरोपी ने बताया था कि वह फरीदपुर ढाका बांग्लादेश का मूल निवासी है और वर्ष 2012 में अपनी पत्नी हलीमा के साथ अवैध रूप से बेना फूल बॉर्डर पार कर भारत आया था। उसने पहले से भारत में रह रहे बांग्लादेशी पप्पू की मदद से अलीगढ़ में किराए का कमरा लिया और जाली दस्तावेजों के आधार पर अपने और अपनी पत्नी का भारतीय पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेज बनवाया, बैंक खाते खुलवाए, भारतीय पासपोर्ट पर विदेश यात्राएं की और वर्तमान में गाजियाबाद में भारतीय नागरिक की तरह रह रहा है। विवेचक ने पूछताछ एवं अन्य जानकारी के लिए पुलिस रिमांड मांगा था।
दुराचारी के आरोपी की जमानत खारिज
लखनऊ विधि संवाददाता ।
शादी से पूर्व जबरन दुष्कर्म एवं बाद में शादी से मुकरने के आरोपी संदीप उर्फ संदीप सागर की जमानत अर्जी को एडीजे नरेंद्र कुमार ने खारिज कर दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार पांडेय ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपी संदीप सागर और उसके परिवार ने वादिनी से विवाह तय करके वर्ष 2011 को गोदभराई और वरीक्षा की थी लेकिन आरोपी संदीप और उसके परिवार वाले विवाह करने से टाल मटोल करते रहे। कहा गया कि इसी बीच संदीप वादिनी के घर आया और बताया कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए व्यापार करना है और मनगढ़ंत कहानी सुनाई। जिस पर वादिनी ने उसे अपने घर पर रहने की अनुमति दे दी। आगे कहा गया कि घर पर रहने के दौरान आरोपी ने शादी करने का आश्वासन देते हुए वादिनी के साथ दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट 14 नवंबर 2024 को पीड़िता ने महानगर थाने पर दर्ज कराई थी।
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