ईडी के मुकदमे में उमर को जमानत, अपहरण में तारीख
लखनऊ जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को मनीलांड्रिंग केस में ईडी कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी। इसके बाद, उसे व्यापारी के अपहरण के मामले में सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां...
लखनऊ जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को गुरुवार को मनीलांड्रिंग के केस में ईडी कोर्ट तथा देवरिया से व्यापारी के अपहरण के मुकदमे में सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। ईडी कोर्ट में आरोपी के वकील आमिर नकवी ने जमानत अर्जी पर बहस करते हुए कहा कि उमर अहमद को मनी लांड्रिंग के जिन आरोपो में अभियुक्त बनाया गया है उनमें मात्र छह माह की सजा का प्रवधान है और आरोपी इससे ज्यादा समय से जेल में है। लिहाजा उसे जमानत दी जाये। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आरोपी को 50 हजार के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
इसके बाद उमर अहमद को देवरिया से व्यापारी के अपहरण के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में पेश किया गया, जहां मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। तारीख लगने के बाद आरोपी उमर को वापस जेल भेज दिया गया। पत्रावली के मुताबिक 28 दिसंबर 2018 को प्रापर्टी डीलर मोहित जायसवाल ने कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित ऑफिस से उसका अपहरण करवा लिया तथा देवरिया जेल जाकर उसके साथ मारपीट की तथा उससे सादे पन्ने पर दस्तखत करने कहा। जब उसने दस्खत करने से इनकार किया तब अतीक अहमद, उसके बेटे उमर तथा गुरफान, फारुख , गुलाम व इरफान ने मिलकर उसे बुरी तरह से तमंचे व रॉड तथा पट्टे से पीटा।
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