घर बैठे हो जाएगा 50 लाख रुपए तक का लोन, सरकार के इस स्कीम का ऐसे उठाएं लाभ
नए उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 50 लाख रुपए तक का ऋण दिलाया जाता है। इच्छुक लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। महराजगंज जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रामचंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 50 लाख रुपए तक का ऋण दिलाया जाता है। इच्छुक लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष व महिला, व्यक्गित उद्यमी, पंजीकृत संस्था, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह को बैंकों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में एक लाख रुपए से अधिकतम 50 लाख रुपए व सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
हाईस्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें परम्परागत कारीगरों, आईटीआई, पालिटेक्निक उत्तीर्ण बेरोजगारों को चयन में वरीयता दिया जाता है। इसमें सामान्य वर्ग के आवेदकों को स्वयं का 10 प्रतिशत अंशदान एवं शेष आरक्षित वर्गों एवं महिलाओं को स्वयं का पांच प्रतिशत अंशदान लगाना होगा। शेष 90 से 95 प्रतिशत तक बैंकों द्वारा वित्तपोषण की सुविधा अनुमन्य होती है। चयन के बाद सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत, आरक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत तक अनुदान की सुविधा सीधे बैंक शाखाओं को अनुमन्य कराया जाएगा। आवेदन के बाद बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाया जाता है।
यहां करें ऑनलाइन आवदेन
इच्छुक आवेदक घर बैठे वेबसाइट www.kvic.org.in, http://www.kvic.org.in या PMEGP मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है।
रोजगार के लिए एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को दिए जाते हैं 20 हजार रुपये
महराजगंज्र जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक, युवतियों को उद्यमी बनाकर स्वावलंबी बनाए जाने के लिए 20 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को लाभ दिया जाता है। इच्छुक लोग आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। योजना की अधिकतम परियोजना लागत 20 हजार रुपये है। जिसमें 10000 रुपये अनुदान तथा शेष 10000 रुपये ब्याज मुक्त ऋाण के रूप में दिया जाएगा। ऋण को 36 माह में समान किस्तों में वापस किया जाएगा। इसमें आवेदक अनुसूचित जाति का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। इसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। साथ ही राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूहों में से पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई-कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षित युवक व युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी।