समितियों को मिलेगा निजी डीलरों के लिए आयी खाद का न्यूनतम 30 प्रतिशत हिस्सा
समितियों को मिलेगा निजी डीलरों के लिए आयी खाद का न्यूनतम 30 प्रतिशत हिस्सा प्रमुख सचिव के शासनादेश से ओवररेटिंग पर लगाम लगने की संभावनाजनपद में खाद की
ललितपुर। जनपद में निजी डीलरों के लिए आने वाली खाद का न्यूनतम 30 प्रतिशत हिस्सा सहकारी समितियों को देना होगा। शासन की इस नयी व्यवस्था से जिले में खाद की किल्लत और कालाबाजारी पर अब लगाम लगने की सम्भावना बलवती हो गयी है। इस संबंध में बाकायदा एक शासनादेश भी जारी हुआ है। जनपद में खाद वितरण के लिए एक व्यवस्था चली आ रही है। जिसके तहत 225 निजी दुकानें और 43 सहकारी समितियों से खाद किसानों को विक्रय की जा रही है। जनपद में आने वाली इफको और कृभको की खाद सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित होती है जबकि निजी डीलरों की डिमांड पर आने वाली खाद प्राइवेट दुकानों से बेची जाती है। मौजूदा समय में खाद की जबरदस्त किल्लत के चलते खाद की कालाबाजारी हो रही है। व्यापारी कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के लिए किसानों को अधिक दामों पर खाद बेच रहे हैं। वहीं सहकारी समितियां में ओवररेटिंग कम हो रही है। इस कारण सहकारी समितियों में खाद की किल्लत हो गयी है। जिसको दूर करने के लिए प्रमुख सचिव रविंद्र ने एक नयी व्यवस्था बनाई है। जिसके तहत निजी डीलरों के लिए आने वाली खाद का न्यूनतम तीस प्रतिशत हिस्सा सहकारी समितियों को देना होगा। तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था लागू हो गयी है। अब निजी डीलरों के लिए आने वाली खाद का न्यूनतम तीस प्रतिशत हिस्सा सहकारी समितियों के लिए आवंटित किया जाएगा। यह आवंटन जिलाधिकारी के निर्देश पर होगा। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि शासनादेश के मुताबिक खाद का आवंटन करके उसका वितरण किया जाएगा। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के मुताबिक नए शासनादेश से किसानों को खाद सुविधाजनक ढंग से उपलब्ध हो सकेगी।
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