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जमीन फिर से झील में दर्ज, कब्जेदारों को जमीन खाली करने का नोटिस

Lakhimpur-khiri News - मितौली में तहसील प्रशासन ने 19 लोगों के नाम गलत तरीके से दर्ज झील श्रेणी की 190 बीघा जमीन को पुनः ग्राम सभा के प्रबंधन में दर्ज कराया है। कब्जेदारों को नोटिस देकर जमीन खाली करने के आदेश जारी किए गए...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरीSat, 7 Sep 2024 01:18 AM
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मितौली। तहसील प्रशासन ने 19 लोगों के नाम गलत तरीके से दर्ज झील श्रेणी की 190 बीघा जमीन को विधिक तरीके से फिर से ग्राम सभा के प्रबंधन में दर्ज कराया गया है। साथ ही जमीन पर काबिज लोगों को नोटिस देकर खाली करने के सख्त आदेश जारी किए गए है। इससे कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। औरंगाबाद परगना के नयागांव में 190 बीघे जमीन झील श्रेणी की जलमग्न भूमि को गलत तरीके से नयागांव के ही रहने वाले 19 खातेदारों के नाम दर्ज कर दिया गया था। कई वर्षों से यह खातेदार इस भूमि पर फसलें भी उगा रहें हैं। मामला संज्ञान में आने पर मितौली तहसीलदार अजीत कुमार सिंह ने इस प्रकरण की गहराई से जांच पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। उन्होंने इस सम्बंध में अपनी आख्या उपजिलाधिकारी मितौली विनीत उपाध्याय को प्रेषित की। आख्या में अवगत कराया गया कि उक्त जमीन के सम्बंध में कोई भी अभिलेख तहसील कार्यालय में दर्ज नही है। एसडीएम मितौली विनीत उपाध्याय ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के जलाशयों, जलमग्न भूमियों के संरक्षण के सम्बंध में प्राप्त निर्देशो व उत्तर प्रदेश शासन व जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में उक्त भूमि को पूर्व की तरह ग्राम सभा के प्रबंधन में झील श्रेणी में दर्ज कर दिया गया है। सम्बंधित सभी 19 लोगों को जिन्होंने उक्त जमीन पर फसलें बो रखी है, 15 दिन का नोटिस तामील कराते हुए जमीन को खाली करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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