Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़लखीमपुरखीरीSix Convicted for Smuggling Tiger Skin and Bones in Lakhimpur Kheri

बाघ की खाल ले जाने वाले छह आरोपियों को सजा

लखीमपुर-खीरी में बाघ की खाल और हड्डियों के साथ पकड़े गए छह आरोपियों को कोर्ट ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने उन्हें पांच-पांच साल की कठोर सजा और 30-30...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरीThu, 10 Oct 2024 01:38 AM
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लखीमपुर-खीरी। बाघ की खाल और हड्डियां ले जाने वाले छह आरोपियों को कोर्ट ने वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने आरोपियों को पांच पांच वर्ष के कठोर कारावास समेत तीस-तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। अभियोजन की पैरवी कर रहे वन विभाग के अधिवक्ता नवीन गुप्ता ने बताया कि 28 अक्टूबर 2007 को मैलानी रेंज में वनकर्मियों ने अशोक, रूपराम, नेतराम,फूलचंद, तोताराम और त्रिमोहन और को बाघ की खाल और हड्डियां ले जाते हुए पकड़ा था। वनकर्मियों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद मुकदमा कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए कई गवाहों को पेश किया। एडीजे देवेन्द्रनाथ सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

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