जानलेवा हमले में तीन सगे भाइयों को सजा
Lakhimpur-khiri News - एक कोर्ट ने चार भाइयों को मकान विवाद के चलते गैरइरादतन जानलेवा हमले का दोषी पाया है। प्रमिला देवी पर हमला करने के मामले में तीन भाइयों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई। एक आरोपी की गैरहाजिरी पर वारंट...

मकान के विवाद को लेकर किये गैरइरादतन जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी चार सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। लेकिन सजा सुनाने के समय एक आरोपी के गैर हाजिर हो जाने पर एडीजे देवेन्द्रनाथ सिंह ने उसके खिलाफ वारंट जारी करते हुए तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि हैदराबाद थाना क्षेत्र के रानीगंज गांव के रहने वाले लल्लूराम की पुत्री प्रमिला ने मायके रानीगंज में ही एक मकान खरीदा था। इस मकान को लेकर प्रमिला का गांव के ही चन्द्रिका से विवाद था और कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। यदि रंजिश में 6 दिसम्बर 2000 की सुबह करीब दस बजे चन्द्रिका और उनके पुत्रों मनीराम, सुशील, रामकिशोर और नन्हें ने प्रमिला देवी पर हमला कर दिया। प्रमिला देवी बचाने आये उसके पिता और भाई को भी मारापीटा। हमले में तीनों को गम्भीर चोटें आईं। प्रमिला देवी ने पांचों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान चन्द्रिका की मौत हो गयी। अन्य आरोपियों के खिलाफ चली सुनवाई में अभियोजन ने प्रमिला समेत सात गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों आरोपियों मनीराम, सुशील, रामकिशोर और नन्हे को दोषी पाया। सजा सुनाने के समय सुशील के गैरहाजिर हो जाने पर एडीजे देवेन्द्रनाथ सिंह ने सुशील के खिलाफ वारंट जारी करते हुए मनीराम, रामकिशोर और नन्हें को तीन तीन वर्ष के कारावास की सजा सुना दी।
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