गैरइरादतन जानलेवा हमले के दोषी दो सगे भाइयों को सजा
Lakhimpur-khiri News - गैरइरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दोनों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और सोलह सोलह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला...

गैरइरादतन जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने अरोपी दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दोनों को पांच पांच वर्ष के कठोर कारावास समेत सोलह सोलह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर उसमें से सोलह हजार रुपये चोटहिल को दिये जाने का भी आदेश दिया गया। एडीजीसी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हैदराबाद थाना क्षेत्र के बनबुधेली गांव के रहने वाले सफर की गांव के ही आसान अली और सफी से रंजिश थी। 28 नवम्बर 2010 की सुबह जब सफर गन्ने के खेत में छिलाई कर रहे थे तभी आसान अली अपने भाई सफी के साथ वहां पहुंचे और सफर से विवाद करते हुए उनपर हमला कर दिया।
हमले से सफर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी खोपड़ी की हड्डी फ्रैक्चर हो गयी। सफर ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादी सफर समेत कई गवाहों को पेश किया। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।
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