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अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजना का लें लाभ

Kushinagar News - कुशीनगर में, जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि 2024-25 वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की पुत्रियों के लिए शादी अनुदान योजना लागू की जा रही है। पात्रता...

Newswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगरSun, 19 Jan 2025 10:27 AM
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कुशीनगर। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। शादी अनुदान का लाभ अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन परिवारों को दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56460 और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये तक हो, उन्हें ही यह लाभ मिल सकता है। वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत लाभ पाने के लिए आवेदक वेबसाईट पोर्टल http://shadianudan. upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन करते हुए संबंधित ब्लॉक व नगर निकाय कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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