पराली जलाने पर 25 सौ रुपये का लगा अर्थदंड
कुशीनगर में खेत में पराली जलाने पर एक किसान पर 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। तहसीलदार चन्दन शर्मा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार पराली जलाना प्रतिबंधित है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है।...
कुशीनगर। शासन के निर्देश व हल्का लेखपाल की आख्या पर खेत में पराली जलाने पर तहसीलदार तमकुही ने तहसील क्षेत्र के एक किसान पर पच्चीस सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही विलंब करने पर क्षतिपूर्ति सहित जमा करने का आदेश दिया है। तहसीलदार तमकुही चन्दन शर्मा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार खेत में पराली जलाने पाबंदी लगाया गया है। खेत में पराली जलाने से पर्यावरण का नुकसान व वातावरण दूषित होता है। लेखपाल की रिपोर्ट पर तहसील क्षेत्र के सोनमती पत्नी रमाकांत निवासी नकटहा बसडिला पर दो हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। तहसीलदार तमकुही के यहां से जारी नोटिस में काश्तकार को पन्द्रह दिन के अंदर अर्थदंड का पैसा सरकारी कोष में जमा करने का निर्देश दिया गया है साथ ही विलंब की दशा में क्षतिपूर्ति के साथ जमा करने का आदेश दिया गया है।
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