Hindi NewsUttar-pradesh NewsKushinagar NewsCourt Sentences Three to 10 Years for Attempted Murder in Padrauna Shooting Incident

हत्या प्रयास के दोषी तीन लोगों को दस-दस साल का कारावास

Kushinagar News - पडरौना, निज संवाददाता। पडरौना कोतवाली के देवरिया टोला होरलापुर में 29 साल पूर्व खलिहान

Newswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगरSun, 22 Dec 2024 01:31 AM
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पडरौना, निज संवाददाता। पडरौना कोतवाली के देवरिया टोला होरलापुर में 29 साल पूर्व खलिहान में पुआल रखने को लेकर जानबूझकर हत्या की नीयत से लाइसेन्सी बन्दूक से फायर कर घायल करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी सुनील कुमार यादव ने तीन लोगों के खिलाफ दस-दस साल की सजा के साथ 62 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

डीजीसी क्रिमनल जीपी यादव, विशेष लोक अभियोजक महेन्द्र प्रताप गोविन्द राव, अधिवक्ता विजय कुमार विश्वकर्मा व ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से बताया कि दर्ज केस के अनुसार 24 नवम्बर 1995 को दिन के 3 बजे वादी मुकदमा जाकिर हुसैन पुत्र सद्दीक व उनके चाचा मुन्सरिम पुत्र फूल मुहम्मद व बहन मुबारकिननिशा खलिहान में पुआल रख रहे थे।

तभी पुरानी रंजिश में मो रसूल ने अपनी लाइसेन्सी बन्दूक लेकर व अपने साथ लाठी डण्डे से लैश मैनुद्दीन, खुर्शीद व केस की सुनवायी के दौरान मृतक जीतन पुत्र दलसिंगार के साथ गोलबंद होकर हमला कर दिया। जान बचाकर घर में भागने के दौरान दौड़ा कर जान से मारने की नीयत से मो रसूल ने बन्दूक से तीन फायर किया।

गोली जाकिर को हाथ में, मुन्सरिम को सिर में और मुबारकिन नेशा को बायें ललाट में लगी। ललाट का मांस उड़ गया। ईंट व पत्थर चलाकर अभियुक्तों ने घर के जंगले को नुकसान पहुंचाया। इसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसमें विवेचक उपनिरीक्षक नरेन्द्र प्रसाद गोंड, कोतवाल पडरौना रवि कुमार राय, पैरोकार राजकिशोर वर्मा व महिला आरक्षी अमिता वर्मा का विशेष योगदान रहा है।

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