Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़कौशाम्बीRoad Tax Relief 100 Penalty Waiver for Heavy Vehicle Owners Announced

शासन ने छोटे व बड़े भार वाहनों की टैक्स पेनाल्टी पर दी शतप्रतिनिधि छूट

राज्य सरकार ने भारी वाहनों के मालिकों के लिए टैक्स पर जुर्माने में 100% छूट की घोषणा की है। वाहन स्वामियों को दो सौ या पांच सौ रुपये की आवेदन रसीद कटवानी होगी। यह छूट केवल उन्हीं वाहनों के लिए है,...

Newswrap हिन्दुस्तान, कौशाम्बीSat, 9 Nov 2024 10:09 PM
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रोड टैक्स न जमा कर पाने वाले भार वाहनों के संचालकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने बकाया टैक्स पर लगने वाले जुर्माने में वाहन स्वामियों को शतप्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। छूट का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामियों को सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में दो सौ व पांच सौ रुपये की आवेदन रसीद कटवानी होगी। एआरटीओ तारकेश्वर मल्ल ने बताया कि छह नवंबर 2024 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों के टैक्स में लगी पेनाल्टी (विलंब संदाय) में शासन द्वारा शतप्रतिशत छूट दी गई है। उन्होंने बकाये पर लगे जुर्माने के बोझ से जूझ रहे वाहन स्वामियों से अपील की है कि किसी भी दिन एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर छूट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 7500 किलोग्राम भार वाहने वाले वाहन स्वामियों को दो सौ व इससे अधिक भार वाले वाहनों के स्वामियों का योजना का लाभ लेने के पांच सौ रुपये की रसीद कटवानी होगी। इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि पेनाल्टी पर शतप्रतिशत छूट का लाभ उन्हीं वाहनों को दिया जायेगा जिनके स्वामी बकाये की पूरी रकम एकमुश्त जमा करेंगे। योजना लागू होने के बाद भी सड़क पर टैक्स की अदायगी किये बगैर फर्राटा भरते मिलने पर सम्बंधित वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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