छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद, 20 हजार जुर्माना
छेड़खानी के एक मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को तीन साल कैद और 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुना दी।
मंझनपुर, संवाददाता छेड़खानी के एक मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को तीन साल कैद और 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 26 मई 2020 की शाम करीब पांच बजे घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी युवक ने बहाने से घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की थी। उलाहना देने गए उसके पिता को भी धमकाया था। मामले में पीड़ित पिता ने पुलिस से शिकायत की। कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला विशेष न्यायाधीश पास्को अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने पैरवी करते हुए अपना पक्ष रखा। पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने बयानों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सजा सुना दी।
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