Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़कौशाम्बीMandatory Family ID for Widow Pension Beneficiaries in District

महिला पेंशन लाभार्थियों का फेमिली आईडी होगा अनिवार्य

जिला प्रोबेशन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए फेमिली आईडी अनिवार्य कर दी गई है। जिन महिलाओं का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें इसे...

Newswrap हिन्दुस्तान, कौशाम्बीTue, 5 Nov 2024 05:13 PM
share Share

जिला प्रोबेशन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया है कि जिले में पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन) प्राप्त कर रहीं लाभार्थियों का शासन द्वारा फेमिली आईडी (पहचान पत्र अनिवार्य) अनिवार्य कर दिया गया है। योजना का लाभ प्राप्त कर रहीं जिन महिलाओं का राशन कार्ड नहीं बना है अथवा राशन कार्ड में नाम नहीं है, वह अपने नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र अथवा जिला पूर्ति कार्यालय जाकर अपना फेमिली आईडी पंजीकृत करा लें। अन्यथा की स्थिति में शासन द्वारा निराश्रित महिला पेंशन के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें