महिला पेंशन लाभार्थियों का फेमिली आईडी होगा अनिवार्य
जिला प्रोबेशन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए फेमिली आईडी अनिवार्य कर दी गई है। जिन महिलाओं का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें इसे...
जिला प्रोबेशन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया है कि जिले में पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन) प्राप्त कर रहीं लाभार्थियों का शासन द्वारा फेमिली आईडी (पहचान पत्र अनिवार्य) अनिवार्य कर दिया गया है। योजना का लाभ प्राप्त कर रहीं जिन महिलाओं का राशन कार्ड नहीं बना है अथवा राशन कार्ड में नाम नहीं है, वह अपने नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र अथवा जिला पूर्ति कार्यालय जाकर अपना फेमिली आईडी पंजीकृत करा लें। अन्यथा की स्थिति में शासन द्वारा निराश्रित महिला पेंशन के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी।
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