दरिंदे को आजीवन कारावास, 23 हजार जुर्माना
विशेष अदालत ने किशोरी से दुराचार के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़िता ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उसे फांसी...
किशोरी से दुराचार के एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की रकम नहीं अदा करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कड़ा धाम थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ प्रेम संबंध बनाकर युवक ने दुराचार किया था। मामले में पीड़िता की तहरीर पर 27 फरवरी 2022 को आरोपी शमशेर निवासी घोसियाना थाना कड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। प्रकरण पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल छह गवाहों की गवाही कराई। गवाहों का बयान सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को सजा सुना दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को हरजाने के तौर पर दी जाएगी।
रेप पीड़िता बोली, फांसी से कम मंजूर नहीं
अदालत का फैसला आने के बाद कोर्ट पहुंची पीड़िता ने कहा कि न्यायालय पर पूरा भरोसा था। इंसाफ मिला भी है, लेकिन दरिंदे को फांसी से कम सजा मंजूर नहीं है। उसने प्रेम जाल में फंसाकर जीवन बर्बाद किया है। शादी का झांसा भी दिया था। बाद में विवाह कर लेता तो भी जीवन पर लगा दाग धुल जाता।
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