अपहरण कर किशोरी से रेप करने वाले को उम्रकैद
अपहरण कर किशोरी से रेप करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 34 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2013 में हुई...
अपहरण कर किशोरी से रेप करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 34 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2013 में हुई थी।
मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय किशोरी को बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी ट्रैक्टर चालक रंजीत कुमार बहला-फुसलाकर 10 नवंबर वर्ष 2013 को भगा ले गया। परिजनों ने खोजबीन के बाद रंजीत के खिलाफ मंझनपुर कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना की। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम)/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) अनुपम कुमार ने मामले में फैसला सुनाया। उभय पक्षों को सुना गया। शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने वादी समेत गवाहों को परीक्षित कराया। आरोप साबित होने पर अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 34 हजार का अर्थदंड लगाया।
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