हत्यारोपित जीवनसाथी को आठ साल की कैद, 18 हजार जुर्माना
फतेहपुर के खखरेरू निवासी रामभवन ने बेटी नेहा की शादी छह साल पहले विनोद कुमार से की थी। कम दहेज के कारण प्रताड़ना के बाद 20 जुलाई 2020 को नेहा की मौत हो गई। अदालत ने पति विनोद कुमार को आठ साल की कैद और...
मंझनपुर, संवाददाता। महेवाघाट कोतवाली के मुबारकपुर गांव के हत्यारोपित जीवनसाथी को बुधवार की दोपहर एडीजे प्रथम त्वरित न्यायालय में आठ साल की कैद व 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना चुकता नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबित फतेहपुर के खखरेरू निवासी रामभवन ने बेटी नेहा की शादी छह साल पहले महेवाघाट कोतवाली के मुबारकपुर गांव में विनोद कुमार के साथ किया था। शादी के बाद से ही कम दहेज का ताना देकर विवाहिता को प्रताड़ित किया जा रहा था। 20 जुलाई 2020 को विवाहिता की संदिग्धदशा में मौत हो गई। मृतका के मामा के लड़के जितेन्द्र कुमार निवासी अलवारा ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पति विनोद कुमार, ससुर हुब्बा व सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला एडीजे एफटीसी प्रथम विष्णुदेव सिंह की अदालत में चला। बुधवार को शासकीय अधिवक्ता अनिरूद्ध मिश्रा व बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने हत्यारोपित पति विनोद कुमार को आठ साल कैद व 18 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं सास, ससुर को दोषमुक्त पाते हुए रिहा कर दिया।
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