गैंगेस्टर के आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा
गैंगस्टर के तीन दोषियों को अदालत ने पांच-पांच साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। 2019 में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपियों ने वीडियो...
गैंगस्टर के तीन दोषियों को अदालत ने मंगलवार को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना न जमा करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वर्ष 2019 में सरायअकिल के घेसिया गांव में चारा काटने गई एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुराचार किया था। इतना ही नहीं गैंगरेप का आरोपियों ने वीडियो बनाया था और उसको वायरल भी कर दिया था। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। इस मामले में मो. आदिल उर्फ छोटका उर्फ आतंकवादी पुत्र मो. इस्माइल, आदिल का सगा भाई मो. आकिब उर्फ बड़का और गांव का ही मो. नाजिम पत्र उबैस उल्ला आरोपी बनाए गए थे। गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर आरोपी भाग निकले थे। तत्कालीन एसओजी प्रभारी विजय यादव व उनकी टीम ने पिपरी थाना क्षेत्र के समीप मुठभेड़ में मुख्य आरोपी आदिल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों अन्य आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। गैंगरेप के मामले में आरोपियों को सजा हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों का गैंगचार्ट बनाया। इसका सरगना आदिल ही था। गैंगस्टर के मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उभयपक्षों को सुना गया। सरकारी अधिवक्ता ने गवाहों को परीक्षित कराया। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया। आरोप साबित होने पर दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
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