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दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना पुरस्कार के लिए करें आवेदन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित विवाह प्रोत्साहन योजना में दंपती ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। युवक के दिव्यांग होने पर 15000, युवती के दिव्यांग होने पर 20000 और दोनों के दिव्यांग होने पर 35000...
Newswrap हिन्दुस्तान, कौशाम्बीFri, 23 Aug 2024 06:18 PM
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दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत लाभ लेने के लिए दिव्यांगजन ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। दंपती में युवक के दिव्यांग होने पर 15000 तथा केवल युवती के दिव्यांग होने पर 20000 एवं दोनों के दिव्यांग होने पर 35000 की धनराशि दी जाएगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास वर्मा ने बताया कि शादी के समय युवक की उम्र 21 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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