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जहर ​खिलाकर युवक की हत्या करने के आरोपी की जमानत खारिज

Kausambi News - एक युवक को उसके पड़ोसी ने घर बुलाकर जहर देकर मार डाला। घटना 24 सितंबर 2024 को हुई, जब राजेंद्र पटेल ने रकमलाल को खाने-पीने के दौरान जहर दे दिया। इलाज के दौरान रकमलाल की मौत हो गई। आरोपी की जमानत खारिज...

Newswrap हिन्दुस्तान, कौशाम्बीSun, 19 Jan 2025 10:13 PM
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घर बुलाकर पड़ोसी युवक को जहर खिलाकर मार डालने के एक मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को अदालत ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। महेवाघाट थाना क्षेत्र के मनकापुर गांव निवासी रकमलाल को पड़ोसी राजेंद्र पटेल ने 24 सितंबर 2024 को घर बुलाया था। वहां उसने खाने-पीने के दौरान रकमलाल को जहर दे दिया था। इससे उसकी हालत बिगड़ गई थी। इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज मंझनपुर में मौत हो गई थी। मौत से पहले रास्ते में परिजनों को उसने जहर ​पिलाने की जानकारी दी थी। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर बिसरा प्रिजर्व कर लिया गया था। बाद में आई बिसरा रिपोर्ट में जहर की पु​ष्टि होने पर मृतक की पत्नी शकुंतला देवी की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। आरोपी की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी दा​खिल की गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय ​शिरीन जैदी ने दोनों पक्षों की बहश सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया।

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