Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़कौशाम्बीCourt Denies Bail to Man Accused of Serious Assault in Pipri Area

जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज

पिपरी क्षेत्र के गिरिया खालसा गांव में केशपति ने बताया कि उसके भाई मनोज की पड़ोसी सौरभ ने साथियों के साथ मिलकर पिटाई की थी। हमले में गंभीर चोटें आईं। 12 जून 2024 को FIR दर्ज हुई, और आरोपियों को जेल...

Newswrap हिन्दुस्तान, कौशाम्बीFri, 13 Sep 2024 10:18 PM
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पिपरी क्षेत्र के गिरिया खालसा गांव की केशपति ने बताया कि उसके भाई मनोज की पड़ोसी सौरभ उर्फ गोलू ने साथियों के साथ मिलकर पिटाई की थी। लाठी-डंडा और कुल्हाड़ी से किए गए हमले में भाई को गंभीर चोट आई थी। मामले में 12 जून 2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजते हुए विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। शुक्रवार को आरोपी सौरभ की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ताओं को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शिरीन जैदी ने जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।

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