जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज
पिपरी क्षेत्र के गिरिया खालसा गांव में केशपति ने बताया कि उसके भाई मनोज की पड़ोसी सौरभ ने साथियों के साथ मिलकर पिटाई की थी। हमले में गंभीर चोटें आईं। 12 जून 2024 को FIR दर्ज हुई, और आरोपियों को जेल...
पिपरी क्षेत्र के गिरिया खालसा गांव की केशपति ने बताया कि उसके भाई मनोज की पड़ोसी सौरभ उर्फ गोलू ने साथियों के साथ मिलकर पिटाई की थी। लाठी-डंडा और कुल्हाड़ी से किए गए हमले में भाई को गंभीर चोट आई थी। मामले में 12 जून 2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजते हुए विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। शुक्रवार को आरोपी सौरभ की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ताओं को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शिरीन जैदी ने जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
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