गैर इरादतन हत्या के आरोपी पिता-पुत्र की जमानत खारिज
Kausambi News - जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पिता-पुत्र को जमानत देने से इन्कार कर दिया। घटना 9 नवंबर 2023 की है, जब मस्ताना पर गांव के दूधनाथ और उसके बेटे ने पुरानी...
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को आरोपी पिता-पुत्र को जमानत देने से इन्कार कर दिया। सरायअकिल थाना क्षेत्र के तरना गांव निवासी लालमन ने बताया कि नौ नवंबर 2023 को उसका बेटा मस्ताना रात करीब 10 बजे अपने पुराने घर से नए घर में सोने जा रहा था। रास्ते में गांव के ही दूधनाथ ने अपने बेटे छेद्दू के साथ पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी एवं लाठी से उसके ऊपर हमला कर दिया था। इलाज के दौरान अस्पताल में अगले दिन पिटाई से घायल मस्ताना की मौत हो गई थी। मामले में मृतक के पिता लालमन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को जेल भेज दिया। आरोपी पिता-पुत्र की ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल कर जमानत पर रिहा करने की याचना की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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