पति की हत्यारोपी महिला की जमानत खारिज
महिला पर अपने पति शैलेंद्र कुमार को जहर देकर मारने का आरोप है। शैलेंद्र की मृत्यु 20 अक्टूबर 2024 को हुई। उसके भाई ने घरेलू विवाद के कारण महिला सविता देवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जमानत प्रार्थना...
जहर मिली माइक्रोनी खिलाकर पति की हत्या करने की आरोपी महिला की जमानत अर्जी शनिवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। कड़ा धाम थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव निवासी शैलेंद्र कुमार की 20 अक्तूबर 2024 को मौत हो गई थी। मृतक के बड़े भाई नरेश ने घरेलू विवाद के चलते शैलेंद्र की पत्नी सविता देवी पर माइक्रोनी में जहर मिलाकर खिलाने और मार डालने का आरोप लगाया था। नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पत्नी को जेल भेज दिया।
आरोपी महिला की तरफ से जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी के विरोध करने पर कोर्ट ने शनिवार को जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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