Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़कौशाम्बीCourt Denies Bail for Woman Accused of Poisoning Husband

पति की हत्यारोपी महिला की जमानत खारिज

महिला पर अपने पति शैलेंद्र कुमार को जहर देकर मारने का आरोप है। शैलेंद्र की मृत्यु 20 अक्टूबर 2024 को हुई। उसके भाई ने घरेलू विवाद के कारण महिला सविता देवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जमानत प्रार्थना...

Newswrap हिन्दुस्तान, कौशाम्बीSat, 23 Nov 2024 10:13 PM
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जहर मिली माइक्रोनी खिलाकर पति की हत्या करने की आरोपी महिला की जमानत अर्जी शनिवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। कड़ा धाम थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव निवासी शैलेंद्र कुमार की 20 अक्तूबर 2024 को मौत हो गई थी। मृतक के बड़े भाई नरेश ने घरेलू विवाद के चलते शैलेंद्र की पत्नी सविता देवी पर माइक्रोनी में जहर ​मिलाकर खिलाने और मार डालने का आरोप लगाया था। नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पत्नी को जेल भेज दिया।

आरोपी महिला की तरफ से जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी के विरोध करने पर कोर्ट ने शनिवार को जमानत देने से इन्कार कर दिया।

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