चपरासी के हत्यारे भाइयों को उम्र कैद
Kausambi News - कड़ा धाम के अलीपुरजीता में 2005 में विद्यालय के चपरासी रामसुमेर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एडीजे-7 की अदालत ने सगे भाईयों मानसिंह और तेज सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार...
कड़ा धाम के अलीपुरजीता में वर्ष 2005 में विद्यालय के चपरासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एडीजे-7 की अदालत ने आरोप साबित होने पर सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन के अनुसार फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के सलेमपुर निवासी रामकुमार यादव ने पहले सैनी अब कड़ा धाम कोतवाली पुलिस को 24 दिसंबर वर्ष 2005 को तहरीर देते हुए बताया कि उसका बेटा रामसुमेर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रामकुमार ने बताया कि उसका बेटा अलीपुरजीता में स्थित दिग्गज सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चपरासी था। विद्यालय के प्रिंसिपल रामसिंह की अपने बेटे तेज सिंह व मानसिंह से नहीं बनती थी। रामसुमेर ही प्रिंसिपल का ख्याल रखता था, इसलिए वह उसे बहुत मानते थे। इसी खुन्नस में दोनों भाईयों ने बुलाकर गोली मार दी। शव पुलिया के नीचे पड़ा। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। एडीजे-7 पाक्सो एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाया। इसके पहले उभयपक्षों को सुना गया। सरकारी वकीलों ने गवाहों को परीक्षित कराया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। आरोपी मानसिंह व तेज सिंह पर दोष सिद्ध साबित हुआ। न्यायालय ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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