15000 रुपये मासिक आय वाले नहीं पाएंगे पीएम आवास का लाभ
कानपुर। यदि आपकी मासिक आय 15000 रुपये से अधिक है, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं पा सकेंगे। सरकार ने नई पात्रता शर्तों की सूची जारी की है। अगले दस दिनों में सर्वे का काम...
कानपुर। 15000 रुपये अधिक मासिक आय वाले हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं पा सकेंगे। सरकार ने लाभार्थियों के लिए पात्रता की नियम-शर्तों की नई सूची जारी की है, जिसमें आय की दर में इजाफा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्लस की सूची अपडेट होने जा रही है। इसके लिए अगले दस दिन में सर्वे का काम शुरू हो जाएगा, जिसके आधार पर केंद्र सरकार राज्यों और जिलों को प्रधानमंत्री आवास का कोटा जारी करेगी। इसके साथ ही 10 बिंदुओं की पात्रता सूची जारी की है। आवास बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को सरकार 1.20 लाख रुपये देगी। इसके अलावा 19 हजार रुपये मनरेगा मजदूरी और 12000 रुपये शौचालय निर्माण को मिलेंगे। राशन कार्ड, एलपीजी कनेक्शन और बिजली कनेक्शन भी मुफ्त में मिलेगा। नियमों के प्रचार प्रसार के आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।
प्रधानमंत्री आवास की पात्रता के लिए नियम-शर्तें::
तीन पहिया या चार पहिया वाहन न हो
कृषि यंत्र में तीन पहिया और चार पहिया न हो
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50000 से अधिक न हो
परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो
परिवार के किसी सदस्य का सरकार से कोई फर्म पंजीकृत न हो
15000 से अधिक मासिक आय परिवार के किसी सदस्य का न हो
आयकर दाता न हो
व्यावसायिक करदाता न हो
सिंचाई वाली जमीन 2.5 एकड़ से अधिक न हो
गैर सिंचाई वाली जमीन 5 एकड़ से अधिक न हो
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