एलआईसी एजेंट की जमानत अर्जी खारिज
Kanpur News - कानपुर में एलआईसी एजेंट सुदर्शन पाल और आदित्य पाल पर धोखाधड़ी का आरोप है। उन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए पॉलिसियों पर ऋण लेने और बैंकों में फर्जी खाता खोलकर एलआईसी को 36.27 लाख रुपये का नुकसान...

कानपुर। धोखाधड़ी के एक मामले में एलआईसी एजेंट की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश नीलांजना ने खारिज कर दी। एलआईसी अफसरों की तहरीर पर फीलखाना पुलिस ने एजेंट पर मुकदमा दर्ज किया था। एलआईसी मालरोड स्थित जिला शाखा कार्यालय में शाखा प्रबंधन के मुताबिक राजीव नगर लालबंगला निवासी सुदर्शन पाल और कैंट निवासी आदित्य पाल बतौर एजेंट कार्य करते हैं। आरोप है कि दोनों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और विभिन्न पॉलिसियों पर ऋण ले लिया। इसके साथ ही कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बैंकों में फर्जी खाता खुलवाकर एलआईसी को 36.27 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। आरोप है कि उक्त राशि को निजी प्रयोग में लेकर स्वयं को लाभ पहुंचाया। इस मामले में आदित्य की ओर से जमानत अर्जी कोर्ट में दी गई थी। एडीजीसी संजय झा ने बताया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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