अब केडीए के चार प्लॉटों को भी मिलाकर बना सकेंगे मकान
कानपुर, मुख्य संवाददाता। अब केडीए की परियोजनाओं में 60-60 वर्ग मीटर से अधिक के
कानपुर, मुख्य संवाददाता। अब केडीए की परियोजनाओं में 60-60 वर्ग मीटर से अधिक के दो से चार प्लॉटों को मिलाकर घर या व्यावसायिक इमारत बनाई जा सकेगी। हालांकि यह सुविधा सिर्फ एकल परिवार के सदस्यों को ही मुहैया होगी। यानी एक ही परिवार के सदस्य मिलकर आमेलन (अमल गमेशन) कर सकेंगे। परिवार के एक ही सदस्य की तरफ से आमेलित भूखंडों का नक्शा केडीए में दाखिल किया जाएगा। अलग-अलग नाम से नक्शे पास नहीं होंगे। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी प्लॉटों का आमेलन अनुमन्य नहीं होगा। एमआईजी या इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों का ही मिलान संभव होगा।
शुक्रवार को केडीए में हुई बोर्ड की 141 वीं बैठक में संशोधित भवन उप विधि के कार्यवृत्त को पास कर दिया गया। अब इसे अनुमोदन के लिए शासन को भेजा जाएगा। मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त सुधीर कुमार और कानपुर देहात के जिलाधिकारी समेत शासन से आए ग्राम एवं नगर नियोजक के प्रतिनिधि ने सात प्रस्तावों पर चर्चा की। बैठक के बाद केडीए उपाध्यक्ष ने प्रस्तावों पर लिए गए निर्णयों से अवगत कराया। केडीए सचिव अभय कुमार पांडेय ने बताया कि जल्द ही इस बैठक के मिनट्स जारी किए जाएंगे।
बहु आवासीय निर्माण नहीं हो सकेंगे
आवासीय ले-आउट में एक से अधिक मगर चार भूखंडों तक का आमेलन होगा मगर आमेलित भूखंड पर भवन उपविधि के प्रावधान लागू होंगे। ऐसे भूखंडों को मिलाकर बहुआवासीय इकाइयों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। आमेलन के लिए भूखंडों का स्वामित्व एक ही व्यक्ति, फर्म, कंपनी या एकीकृत परिवार के पक्ष में होना चाहिए। आमेलन के लिए सभी प्रस्तावित भूखंडों का लैंड यूज एक ही होना चाहिए।
सभी भू-उपयोगों के लिए अलग शुल्क
आवासीय भूखंडों के आमेलन पर कुल क्षेत्रफल पर मौजूदा सर्किल रेट का 1 प्रतिशत आमेलन शुल्क देना होगा। इसी तरह व्यावसायिक भूखंडों के आमेलन पर सर्किल रेट का 3 प्रतिशत और कार्यालय व अन्य उपयोग के भूखंडों का आमेलन शुल्क कुल क्षेत्रफल पर सर्किल रेट का 2 प्रतिशत देना होगा। यह शुल्क केडीए में लागू उप विभाजन शुल्क के समान ही होगा।
आमेलन के बाद बाकी कार्य निर्धारित मानकों पर
आमेलन के बाद समेकित प्लॉट पर सेट बैक, भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो, पार्किंग और अन्य अनुमन्य क्रियाओं संबंधी अपेक्षाएं भवन उपविधि के निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगी। आमेलित भूखंडों के बीच अगर कोई सेट बैक निर्धारित है तो उस पर छूट हो सकती है। यानी सेट बैक यथावत रखना आवश्यक नहीं होगा। पार्किंग बनाना जरूरी होगा।
होटल व पेट्रोल पंप संबंधी शासनादेश अंगीकृत
होटल निर्माण के लिए संशोधित नियमावली के साथ ही पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए जमीनों के आकार में शासन द्वारा किया गया संशोधन भी केडीए बोर्ड द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। जैनपुर की सुप्रीम इंडस्ट्रीज का भू-उपयोग कृषि से उद्योग करने के प्रस्ताव को शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर भी चर्चा हुई। केडीए के वित्तीय वर्ष 2022023 की बैलेंसशीट का अनुमोदन कर दिया गया।
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