किशोरी से छेड़छाड़ में आरोपित को दो साल की कैद
कानपुर देहात। देवराहट थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से करीब पांचकिशोरी से छेड़छाड़ में आरोपित दो साल की कैद
कानपुर देहात। देवराहट थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से करीब पांच साल पहले छेड़छाड़ करने तथा उलाहना देने गए भाई के साथ मारपीट के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपित को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर ग्यारह हजार रुपये जुर्माना भी किया। देवराहट थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 5 अगस्त 2019 को मवेशी बांधकर शाम को घर आ रही थी। रास्ते में गांव के ही अमित उर्फ गप्पू लोहार ने उसको बदनीयती से जबरन घसीटकर छेड़छाड़ का प्रयास किया था। उसके चंगुल से छूटने के बाद घर पहुंची किशोरी से जानकारी मिलने पर पीड़िता का भाई जब उलाहना देने गया था तो उसके साथ भी आरोपित ने मारपीट व धमकी दी थी। मामले में किशेारी के पिता ने 7 अगस्त को देवराहट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मौजूदा समय मे ंइस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की कोर्ट संख्या-13 में चल रही थी।विशेष लोक अभियोजक राम रक्षित शर्मा ने बताया कि मामले में पीड़िता व गवाहों के बयानों, पुलिस की विवेचना के अनुशीलन तथा अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर अलग- अलग धाराओं में ग्यारह हजार रूपये जुर्माना भी किया। उन्होने बताया कि जुर्माना की धनराशि अदा नहीं करने पर कोर्ट ने एक माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश किया है।
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