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छेड़छाड़ करने वाले को सजा, जुर्माना

Kanpur News - कानपुर में एक छात्रा को स्कूल जाते समय छेड़ने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने दोषी ठहराया है। उसे छह महीने की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह घटना 27 दिसंबर 2014 को जूही थाने में...

Newswrap हिन्दुस्तान, कानपुरFri, 10 Jan 2025 06:49 PM
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कानपुर। स्कूल जाते समय छात्रा को छेड़ने वाले शातिर को अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट योगेश कुमार द्वितीय ने दोषी माना है। अभियुक्त को छह महीने की सजा और 10 हजार अर्थदंड लगाया है। जुर्माने का आधा पैसा पीड़िता को मिलेगा। विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि 27 दिसंबर 2014 को जूही थाने में छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। छात्रा ने बताया कि जूही रत्तूपुरवा निवासी कल्लू स्कूल जाते समय उसे आए दिन छेड़ता था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने कल्लू के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। कोर्ट के समक्ष पीड़िता समेत छह ने गवाही दी। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई है।

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